CG में 153 संस्थाओं को मिल रही विदेशी फंडिंग: विधानसभा में उठा मतांतरण का मुद्दा… अजय चंद्राकर के सवाल पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिया ये जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 153 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने ये जवाब दिया। ध्यानाकर्षण में अजय चंद्राकर ने एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले फंड का मुद्दा उठाया था। सवाल के जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 364 संस्थाओं को विदेशी सहायता छत्तीसगढ़ में मिलती थी। उन 364 संस्था में से 84 संस्थाओं पर बैन लगा दिया है।

गृहमंत्री का विधानसभा में वक्तव्य

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में संचालित एन.जी.ओ. पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण न होने से मतांतरण जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश में चंगाई सभा की आड़ में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा समुचित जांच कर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मतांतरण के संबंध में वर्ष 2019 में निरंक, वर्ष 2020 में 01, वर्ष 2021 में 07, वर्ष 2022 में 03, वर्ष 2023 में निरंक, वर्ष 2024 में 12, वर्ष 2025 में 04 अपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

दिनांक 04.02.2025 को प्रार्थी उत्तरा कुमार साहू पिता लोमस साहू निवासी ग्राम संबलपुरी, जिला बिलासपुर की लिखित शिकायत पर थाना सकरी, जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 59/2025 धारा 4 छ.ग.धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 02 आरोपियों को दिनांक 06.02.2025 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है।

दिनांक 16.02.2025 को प्रार्थिया मीनाक्षी शर्मा पति एन.के. शर्मा निवासी अयोध्या नगर, अमलेश्वर, जिला दुर्ग की लिखित शिकायत पर थाना अमलेश्वर, जिला दुर्ग में अपराध कं. 16/2025 धारा 299, 3 (5) बीएनएस. एवं छ.ग.धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

दिनांक 26.01.2025 को प्रार्थिया माया अग्रवाल, पति सुभाष अग्रवाल निवासी मितान बिहार, पंडरी जिला रायपुर की लिखित शिकायत पर थाना पंडरी जिला रायपुर में अपराध कं. 28/2025 धारा 299, 3 (5) बीएनएस. एवं धारा 4 धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

मतांतरण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में विवेचना में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के विरूद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आम जनता में प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष व आकोश व्याप्त नहीं है तथा आम जनता में पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्यवाही के प्रति संतोष एवं विश्वास कायम है।