काम की खबर : हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है 2000 रुपये का चालान, जानिए क्या है नया ट्रैफिक नियम

नई दिल्ली। भारत में दोपहिया वाहन चलाते समय अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो चालान कट सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में चालक के साथ ही पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होता है। अगर किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना तो चालान कटना तय है। लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान काटा जा सकता है। हेलमेट लगाने के बाद भी एक छोटी सी गलती पर आपको 2,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।

दरअसल, हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चालना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, यदि कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट तो पहना है लेकिन उसमें दी गई पट्टी को नहीं पहनता है तो उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान किया जाएगा।

मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक, अगर कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट तो पहना है लेकिन उसमें दी गई पट्टी को नहीं पहनता है तो उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। वहीं अगर कोई घटिया क्वालिटी का हेलमेट या बिना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) रजिस्ट्रेशन मार्क वाला हेलमेट पहनता है तो उसे 194D MVA के अनुसार 1000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने 2 साल पहले अनिवार्य किया था कि भारत में सिर्फ BIS-प्रमाणित हेलमेट बनाए जाएंगे और उनकी बिक्री की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, सड़क सुरक्षा की एक समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी।

बच्चों के लिए भी बनाया नया नियम
रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने हाल ही में सेफ्टी रूल्स को अपडेट करते हुए टू-व्हीलर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए थे। नए नियम के मुताबिक, टू-व्हीलर पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। नए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।


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