किरायेदार बनेंगे दुकान के मालिक: दुर्ग में फ्री होल्ड के लिए प्रोसेस शुरू…क्या आपकी दुकान भी किराये से है, क्या करना होगा आपको, पढ़िए डिटेल

दुर्ग। राज्य शासन द्वारा नगर निगम की स्वामित्व की आवंटित आवासीय /व्यवसायिक भवनों / फ्लैट / भूखंड/ परिसर एवं दुकानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा फ्री होल्ड कर किराएदार को मालिक बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिसके तहत नगर निगम दुर्ग द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर आवेदन आमंत्रित किया गया है।

राजस्व व बाजार विभाग प्रभारी ऋषभ जैन द्वारा अधिकारियों की विभागीय बैठक लेकर प्रक्रिया को दिशा निर्देश अनुसार प्रारंभ करने कहा गया। राज्य शासन द्वारा फ्री होल्ड की शर्तें लागू की गई है जिसके अनुसार यह संपरिवर्तन ऐच्छिक होगा।


आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात ही फ्री होल्ड की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। इसके लिए प्रचलित बाजार मूल्य का 2.10 प्रतिशत के बराबर राशि संपरिवर्तन प्रभार के रूप में तथा आगामी 10 वर्षों की कालावधी तक प्रचलित किराया गणना अनुसार जमा करना होगा।

2.10 प्रतिशत में से 0.10% राशि को सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के निर्माण तथा संचालन / संधारण पर ब्यय किया जाना है अनिवार्य होगा। पट्टाधारी द्वारा यदि किसी बैंक वित्तीय संस्थाओं से लीज डीड को मार्ट गेज कर ऋण प्राप्त किया गया हो तो संबंधित को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर फ्री होल्ड की कारवाई की जाएगी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करने निर्देशित किया गया।बैठक में जावेद अली बाजार अधिकारी थानसिंह यादव सहायक बाजार अधिकारी ईश्वर वर्मा एवं भुवन साहू मौजूद रहे।

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