बिलासपुर। अगर आप भी शराब के शौकीन है और आप बार में बैठकर ही शराब का सेवन करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अब आपको बार में शराब पीने के लिए अपना आईडी कार्ड भी दिखाना पड़ सकता है।

बिलासपुर उपपुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बिलासपुर के सभी बार संचालकों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अब रात 12:00 बजे के बाद कोई भी बार खुला नहीं पाया जाना चाहिए। दूसरी ओर बार संचालकों को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मौके पर किसी भी व्यक्ति की आयु कम होने का संदेह हो और वह शराब पी रहा हो । तत्काल रोक कर आईडी प्रूफ देखा जाय।साथ ही आयु कम होने पर उसे बार से बाहर भेजा जाए।

इस आदेश की पुलिस ने यह बताई वजह
पुलिस ने आदेश में कहा है कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस को अपराध अनुसंधान केंद्र से यह जानकारी मिली है कि प्रदेश में जो भी अपराध हो रहे हैं, उसमें नाबालिगों की संख्या अधिक है। शराब सेवन करने के बाद ही नाबालिक अपराध कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर बिलासपुर के सभी संचालित बार संचालकों को यह आदेश भेजा गया है।




