भिलाई में नाबालिग से रेप केस में आया फैसला: घर में अकेली थी लड़की, मौके का फायदा उठा कर आरोपी ने नाबालिग को बनाया था अपने हवस का शिकार… 4 महीने बाद दर्ज हुई थी FIR… अब इतने साल सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी; जानिए पूरा मामला

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले में 2020 में नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में फैसला आ गया है। आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। सुपेला थाना क्षेत्र में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया था। अपराध के चार महीने बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। प्रकरण के अनुसार घटना नए साल के पांचवे दिन 5 जनवरी 2020 की सुबह करीब 11 बजे की है। घटना के वक्त नाबालिग घर में अकेली थी। इसका फायदा आरोपी ने उठाया और उसके घर में आया। उसने नाबालिग को बहलाया और उससे बलात्कार किया।

इस मामले में आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी के कोर्ट से यह फैसला आया। शासन के तरफ से मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने की है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मामले में शिकायत भी दर्ज कराई। घटना के करीब 4 महीने बाद पुलिस ने 21 मई 2020 को अपराध दर्ज किया था।

इसके बाद मामले में जांच कर प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। मामले में सुधीर पासवान नामक युवक को आरोपी बनाया गया। विचारण के पश्चात उस पर दोष सिद्ध पाया गया। उसके विरुद्ध धारा 450 में 1 वर्ष सश्रम और पाक्सो में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित के उम्र को लेकर प्रमाण प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा घटना समय के साक्ष्य जुटाए गए। इसके आधार पर ही इस पूरे प्रकरण के आरोपी पर दोष सिद्ध हो पाया और उसे सजा सुनाई गई।

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