CG में सस्पेंशन नहीं अब होगी बर्खास्तगी: बिना सूचना 1 महीने तक गायब सरकारी कर्मचारी पर गिरेगी गाज… सस्पेंशन नहीं, सीधे सरकारी नौकरी से होगी छुट्टी… GAD ने सात बिंदुओं पर जारी किया ये सख्त निर्देश

डेस्क। छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कमिश्नर कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल की तरफ से जारी किए गए निर्देश में 7 अलग-अलग बिंदुओं पर अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत अब विभागीय जांच सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं रहेगी, बल्कि उसे समय के अंदर पूर्ण किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर अब निलंबन के बजाय बर्खास्त की जैसी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, एक महीने से ज्यादा बिना सूचना या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को विभाग से नोटिस भेजा जाएगा। यह नोटिस अवकाश काल के दौरान उनके स्थायी पता और अगर अस्थायी पता है तो वहां भी भेजा जाएगा।

विभाग की ओर से कहा गया है कि सूचना पत्र भेजे जाने के 15 दिन के अंदर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि क्यों बिना बताए छुट्टी ली गई। विभाग का कहना है कि अगर कारण उचित नहीं हुआ तो इस अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना जाएगा। साथ ही पेंशन, भत्ते आदि सभी जरूरतों को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा।

इसके बाद विभागीय जांच का निराकरण भी अधिकतम 6 माह में करने का निर्देश दिया गया है। आरोप सिद्ध होने पर उस कर्मचारी को सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह भी लिखा है कि सभी विभाग इसके लिए 31 मई से पहले समीक्षा कर लें। विभाग में काम करने वाले कर्मचारी जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं उनकी जांच कर लें। कार्यवाही नहीं परने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदार भी तय होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी 3 साल से अधिक समय से अनुपस्थित है उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। यही नहीं वैसे कर्मचारी जो एक माह से अधिक समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिसके तहत उनके पते पर नोटिस भेज कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा जाए, कि क्यों ना उनकी सेवा पुस्तिका में सेवा ब्रेक दर्ज किया जाए। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

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