दुर्ग में ASI के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी : कोर्ट ने 5 बार समन और वारंट जारी किया, फिर भी पॉक्सो एक्ट मामले में गवाही के लिए नहीं हुए पेश

दुर्ग। जिले में पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं होने वाले ASI के खिलाफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। न्यायालय ने ASI राजेंद्र देशमुख को 5 बार समन जारी किया, लेकिन वह न्यायालय में पेश नहीं हुए।

दुर्ग जिला न्यायालय में फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट एक नाबालिग के अपहरण और उससे छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई कर रही है। इस मामले में कृपाल नगर निवासी आरोपी सुखवंत सिंह और लक्ष्मी यादव को नाबालिग का अपहरण और उससे छेड़छाड़ और पॉस्को के मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया है।

इस मामले में आरोपी सुखवंत सिंह छह महीने जेल की सजा भी काट चुका है और जमानत पर है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से कोर्ट ने मामले में गवाही के लिए दुर्ग पुलिस के ASI राजेंद्र देशमुख को गवाही के लिए पेश होने का समन जारी किया था। इस मामले में ASI की गवाही काफी अहम मानी जा रही है।

कोर्ट ने समन और तीन बार जमानती वारंट जारी किया, लेकिन ASI राजेंद्र देशमुख एक भी बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और ASI राजेंद्र देशमुख को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने 14 अगस्त को एएसआई को कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया है।