भिलाई। सन मैरिज पैलेस, कैलाश नगर कुरूद पर बकाया संपत्तिकर की वसूली के लिए नगर पालिका निगम भिलाई ने सख्त कदम उठाया है। संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त बजरंग दुबे ने नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी किया। इससे पहले, धारा 174 के अंतर्गत मांग पत्र जारी किए गए थे, जिसमें 30 दिन के भीतर बकाया राशि चुकाने का नोटिस दिया गया था।

कुर्की के दिन जोन के राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी अपनी टीम के साथ मैरिज स्थल पर पहुंचे। कुर्की के दौरान, सन मैरिज पैलेस के संस्थापक सुब्रत ने पूरी राशि देने में असमर्थता जताई और 11,70,240 रुपये की बकाया राशि के एवज में 6 लाख रुपये का चेक प्रस्तुत किया। उन्होंने शेष राशि जल्दी जमा करने का आश्वासन भी दिया। अधिकारियों ने मजबूरी को देखते हुए कुछ दिनों की मोहलत देने का निर्णय लिया है, लेकिन आश्वासन तिथि के भीतर राशि जमा नहीं करने पर पुनः कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इस घटना ने शहर के अन्य संपत्तिकरदाताओं के लिए एक चेतावनी का कार्य किया है। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी और बकाया राशि वसूली के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही, अधिकारियों ने संपत्तिकरदाताओं को समय पर भुगतान करने की सलाह दी है ताकि ऐसे जटिल हालात से बचा जा सके।
