CG में तांत्रिक ने किया रेप: झाड़फूंक कराने आती थी 10वीं की छात्रा… बाबा की बिगड़ी नियत, प्रेम जाल में फंसाया और भगाकर की शादी… किया दुष्कर्म, शादी के लिए दस्तावेज में नाबालिग का उम्र भी बढ़ाया

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क्राइम डेस्क। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अंधविश्वास के चक्कर में पडक़र एक महिला अपनी बीमार बड़ी बेटी का तांत्रिक के पास झाडफ़ूंक करा रही थी। इस दौरान तांत्रिक ने महिला की 14 वर्षीय छोटी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया। 15 दिन पूर्व वह स्कूल गई थी तो उसका अपहरण कर लिया। फिर आधार कार्ड व अंक सूची में छेड़छाड़ कर उम्र 14 वर्ष की जगह 24 वर्ष कराकर शपथ-पत्र के माध्यम से शादी कर ली थी। आरोपी ने बलरामपुर जिले में सिधमा धाम बनाया है। जहां वह झाड़फूंक से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करता है।

मिली जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने भैया-भाभी के साथ रहकर 10वीं क्लास में पढ़ रही छात्रा 25 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद गायब हो गई थी। छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर कोतवाली अंबिकापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। परिजनों ने छात्रा को बलरामपुर के सिधमा निवासी मिट्ठू राम द्वारा भगाकर ले जाने की जानकारी दी थी।

कोतवाली पुलिस ने गुमशुदा छात्रा को बलरामपुर के सिधमा से बरामद किया। महिला अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में छात्रा ने बताया कि उसकी जान-पहचान मिट्ठू राम से करीब 3 साल पहले हुई थी। वह अपनी मां और दीदी के साथ मिट्ठू राम के धाम में इलाज कराने के लिए गई थी। मिट्ठू राम से करीब एक साल से प्रेम संबंध था। मिट्ठू राम उसे शादी करने का झांसा देकर भगा ले गया था।

मिट्ठू राम ने छात्रा का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया, जिसमें जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग बता दिया गया। जन्म प्रमाणपत्र में भी जन्मतिथि बदलकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया गया। इस आधार कार्ड के आधार पर मिट्ठू राम ने नाबालिग छात्रा से शादी का अनुबंध पत्र स्टांप में तैयार कराया। मिट्ठू राम छात्रा को अपने घर ले गया और रेप किया।

एएसपी सरगुजा अमोलक सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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