CG CRIME : दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

रायपुर. दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. वहीं 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1-1 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई. विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने दो अलग-अलग प्रकरणों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि कुम्हारी जिला दुर्ग निवासी राहुल सिंह (27 साल) उरला थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका को 18 फरवरी 2024 को भगाकर ले गया था. साथ ही अटारी (कुम्हारी) में उसके साथ दुष्कर्म किया. बालिका के गुमशुदा होने पर उनके परिजनों ने उरला थाने में शिकायत की थी, जहां आरोपी युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

इसी तरह विधानसभा चौकी क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को बीएसयूपी सड्डू निवासी राकेश टंडन (27 साल) सिंतबर 2021 को भगाकर ले गया था. बालिका के घर नहीं लौटने पर उसकी बड़ी मां ने इसकी शिकायत विधानसभा चौकी में कराई थी. बालिका के माता-पिता की मौत के बाद वह उनके साथ ही रहती थी. आरोपी युवक द्वारा दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हुई और बालिका को जन्म दिया. विशेष न्यायाधीश ने दोनों ही प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 20-20 साल का कारावास की सजा सुनाई है.

खबरें और भी हैं...
संबंधित

रील बनाते समय नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मोबाइल में...

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सोशल मीडिया के लिए रील बनाते समय 22...

Durg News : नाबालिग ने घर में लगाई फांसी,...

दुर्ग। जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके...

24 घंटे में 10 लाख की लूट का खुलासा...

रायपुर। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के...

RES के प्रभारी SDO रिश्वत लेते गिरफ्तार, पूर्व उपसरपंच...

जशपुर। जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनोरा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) के प्रभारी एसडीओ संजय दिवाकर को 25 हजार...