CG CRIME : दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

रायपुर. दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. वहीं 1500-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1-1 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई. विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने दो अलग-अलग प्रकरणों की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि कुम्हारी जिला दुर्ग निवासी राहुल सिंह (27 साल) उरला थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका को 18 फरवरी 2024 को भगाकर ले गया था. साथ ही अटारी (कुम्हारी) में उसके साथ दुष्कर्म किया. बालिका के गुमशुदा होने पर उनके परिजनों ने उरला थाने में शिकायत की थी, जहां आरोपी युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

इसी तरह विधानसभा चौकी क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को बीएसयूपी सड्डू निवासी राकेश टंडन (27 साल) सिंतबर 2021 को भगाकर ले गया था. बालिका के घर नहीं लौटने पर उसकी बड़ी मां ने इसकी शिकायत विधानसभा चौकी में कराई थी. बालिका के माता-पिता की मौत के बाद वह उनके साथ ही रहती थी. आरोपी युवक द्वारा दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हुई और बालिका को जन्म दिया. विशेष न्यायाधीश ने दोनों ही प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को 20-20 साल का कारावास की सजा सुनाई है.

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