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सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा के दौरान जिले में परीक्षा केंद्रों की निगरानी और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया था। इस दल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना और आवश्यक व्यवस्थाओं की निगरानी करना था। लेकिन इस दौरान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. पटेल ने बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति और निर्देश के उड़नदस्ता दल में मनमाने तरीके से परिवर्तन और संशोधन किया। उनके खिलाफ बड़ी शिकायत मिली थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। डीईओ एलपी पटेल पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा के लिए बनाये गये उड़नदस्ता में बिना कलेक्टर के अनुमोदन के ही परिवर्तन किया था।
यही नहीं तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी, गाली गलौज, वेतन आहरण ना करने और प्रताड़ित करने का आरोप था। राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को सारंगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इन सभी मामलों पर पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका जवाब उन्होंने निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद राज्य शासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) क के तहत एल. पी. पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
