महादेव सट्टा ऐप मामला: शेयर ब्रोकर केडिया की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर। महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़े शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपी गोविंद केडिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिस पर 24 जुलाई को सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे सुनाया गया।

पिछली 24 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने अपनी जिरह की थी। वहीं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता किशोर भादुड़ी से मिली जानकारी के अनुसार सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गोविन्द केडिया की याचिका खारिज कर दी है। ईडी के अनुसार केडिया महादेव बेटिंग एप के प्रमोटरों में से एक था और विकास छापरिया जो कि एक प्रमुख आरोपी है उससे संबंध है।

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