रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी, जिसके बाद देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब महंगी हो जाएगी।

क्या बदलाव हुए हैं?
सरकार द्वारा जारी राजपत्र (Gazette) के अनुसार, शराब की कीमतों में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे:
- विदेशी शराब: महंगी विदेशी शराब पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना होगा। शराब की कीमत जितनी अधिक होगी, उस पर ड्यूटी उतनी ही ज्यादा लगेगी।
- देशी शराब: देशी शराब के शौकीनों की जेब पर भी भार बढ़ेगा, क्योंकि इस पर भी ड्यूटी दरें बढ़ाई गई हैं।
- बीयर और कोल्ड ड्रिंक्स: बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नया टैक्स ढांचा लागू होगा।
- सेना के लिए राहत: सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर (Minimum Duty Rate) तय की गई है।

नया नियम: पहले टैक्स, फिर सप्लाई
अब शराब की सप्लाई करने से पहले ही टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व बढ़ाने और नियमों को सख्त करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।




