रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला
क्राइम डेस्क। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप करने वाले आरोपी पिता को एडीजे पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, गुम्माटोला गांव का रहने वाला आरोपी बृजेश भैना शराब पीकर अपनी दस साल की बेटी से मारपीट करता था और कुछ दिनों से लगातार उसके साथ रेप (rape) कर रहा था। बच्ची के दादा की शिकायत के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले साल 22 जुलाई को नाबालिग लड़की के दादा ने अपनी ही बेटे के खिलाफ गौरेला थाने में मामला दर्ज कराया था कि नाबालिग बेटी से उसका पिता डरा धमका कर मारपीट करता है और कई बार बलात्कार कर चुका है।
22 जुलाई को भी जब आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से गलत काम किया तो लड़की के दादा ने गौरेला थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने दो दिनों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पत्नी सात आठ साल पहले ही उसको छोड़कर चली गई थी और दूसरी शादी कर ली थी, जबकि बच्ची अपने पिता और दादा दादी के साथ रहती थी।
पिता अक्सर शराब पीकर आता था और बच्ची के साथ मारपीट करता और कुछ दिनों से गलत काम करने लगा था। इसकी जानकारी बच्ची ने अपने दादा को दी और तब दादा ने गौरेला में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए इसे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला ठहराते हुए आरोपी पिता को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने की।