सरकार की बड़ी पहल, सहायक शिक्षकों के समायोजन और अन्य संभावनाओं के लिए बनेगी कमेटी

रायपुर। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश रद्द होने के बाद सरकार ने बड़ी पहल की है। समायोजन और अन्य संभावनाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाई जाएगी।

सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हताधारी चयनित सहायक शिक्षकों के संबंध में शासन द्वारा आज पर्यन्त कृत कार्यवाही

  1. सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. द्वारा दिनांक 02.04.2024 को अमान्य घोषित किया गया तथा भर्ती परीक्षा में शामिल डी. एड. अर्हताधारियों को चयन किये जाने के आदेश जारी किये गये।
  2. माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील दायर की गई। राज्य शासन ने इस मामले पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. एम. नटराजन की सेवायें ली है।
  3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन की अपील को दिनांक 28.08.2024 को अस्वीकार कर दिया गया। राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2024 पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जो वर्तमान में लंबित है।
  4. माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. के निर्णय दिनांक 02.04.2024 के परिपालन को लेकर याचिकाकर्ताओं द्वारा शासन के अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना याचिका क्र. 970/2024 दायर की गई है। इसके परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा न्यायालय में डी.एड. अर्हताधारियों की संभावित चयन सूची प्रस्तुत किया गया है।
  5. न्यायालयीन आदेश से बी.एड. अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश निरस्त होने के उपरांत उनके समायोजन अथवा अन्य संभावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समिति का गठन किया जा रहा है।
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