रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देने, युवती का शारीरिक शोषण करने और करीब 4 लाख 50 हजार रुपये लेने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी पंकज चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया आईफोन भी जब्त किया है।
स्नैपचैट पर हुई थी पहचान
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 वर्षीय युवती ने 23 अक्टूबर 2026 को घरघोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवती ने बताया कि 22 अक्टूबर 2025 को स्नैपचैट के माध्यम से उसकी पहचान पंकज चौहान से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और मुलाकातें भी होने लगीं। इसी दौरान आरोपी ने युवती को शादी करने का भरोसा दिलाया।

शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
पीड़िता के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को आरोपी ने फोन कर उसे शादी का भरोसा दिया और अपने घर ग्राम अमलीडीह बुलाया। युवती का आरोप है कि वहां शादी का वादा कर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार शादी करने का भरोसा देता रहा और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
4.50 लाख रुपये लेने का भी आरोप
युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर अलग-अलग समय पर उससे करीब 4 लाख 50 हजार रुपये लिए थे। सितंबर 2026 में जब युवती को पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने आरोपी से अपनी रकम वापस मांगी। साथ ही शादी करने की बात भी कही।
आरोप है कि इस दौरान युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया और पैसे लौटाने से भी मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने घरघोड़ा थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की।
बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज
शिकायत के आधार पर घरघोड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद घटना में इस्तेमाल किया गया आईफोन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। फिलहाल, मामले में पुलिस की वैधानिक कार्रवाई जारी है।