भिलाई। जिले में अवैध कालोनियों के विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त रुप से स्थल निरीक्षण किया गया।
संबंधित संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग एवं अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)दुर्ग, तहसीलदार दुर्ग ने अपने निरीक्षण में पाया कि ग्राम कुरूद में वेलप्लान बिल्डर्स प्रा.लि. डायरेक्टर बसंत कटारिया द्वारा खसरा नंबर 1538 पर कालोनी स्थापना के उद्देश्य से छत्तीसगढ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना भूखण्डो का उपविभाजन एवं मार्गों का विकास किया था। 09 फरवरी 2022 में संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण पर इसमें अनियमितता पाई गई और तुरंत कार्यवाही की गई।