दुर्ग में बिना लाइसेंस और गुमास्ता के दुकान चलाने वाले हो जाए सावधान…! निगम काटेगी चालान, सामान की जब्ती के साथ दुकान हो सकता है सील

दुर्ग। दुर्ग निगम अब बिना अनुज्ञप्ति और गुमास्ता के संचालित दूकानों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे है। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत गुमाश्ता और लाइसेंस को लेकर निगम सख्ती बरतेगी। नगर निगम के आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश के बाद स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली द्वारा गुमास्ता, लाइसेंस को लेकर सख्ती से पालन कराने के लिए कमर कस ली है। स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने कहा बिना गुमास्ता एवं अनुज्ञप्ति के संचालित दूकानों पर तगड़ी कार्रवाई होगी।

नियम को अनदेखी करने वाले दुकानदारो पर जुर्माना की कार्रवाही की जावेगी। यदि उसके बाद भी दुकानदार गुमास्ता कानून का पालन नहीं करता है तो दुकानदार पर जुर्माना के साथ साथ सामान जब्ती की कार्रवाही की जावेगी। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस चल रहे किराना दुकान सहित ब्यूटी पार्लर, पान ठेला, डेली नीड्स आदि व्यवसाय करने वाले गुमास्ता लायसेंस नगर निगम कार्यालय में पहुँचकर जल्द बनवा लेवे। बिना गुमाश्ता लाइसेंस के संचालित की जा रही दुकानों को नगर निगम जुर्माना एवं सामान जप्ती के साथ दुकानें सील करने की सख्त कार्रवाही की जाएगी।

अधिकारी जावेद अली ने बताया कि बिना गुमाश्ता, लाइसेंस के संचालित की जा रही दुकानो को नगर निगम द्वारा कार्रवाही करने की तैयारी शुरू करने वाली है।नगर निगम द्वारा इसके लिए दुकान संचालक को नोटिस जारी करेगी।नोटिस के बाद भी दुकान संचालक द्वारा गुमाश्ता लाइसेंस बनाने में कोई रूचि नहीं ली गई तो सावधान हो जाइए जल्द निगम आपके दुकान में जांच कार्रवाही करने पहुचेगी।

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