बलौदाबाजार हिंसा केस : हाईकोर्ट ने मंजूर की गिरफ्तार 43 लोगों की जमानत, जानिए पूरा मामला…

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून को कलेक्ट्रेट में हुए हिंसा और तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार 43 लोगों की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. माना जा रहा है कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत को लेकर भी अब रास्ता साफ हो गया है. जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र व्यास की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें अभियुक्तों की जमानत याचिका को स्वीकार किया गया.

बता दें कि 10 जून को बलौदाबाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. मामले में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के अधिवक्ता हर्षवर्धन परघानिया ने बताया कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 43 लोगों को जमानत दी है.

जानिए पूरा मामला
बता दें कि 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. जिसके बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया. उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है.

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