सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी: सिंगल यूज प्लास्टिक से बने इन प्रोडक्ट्स पर होगा बैन… निगम आयुक्त के निर्देश पर भिलाई में आज से कड़ाई प्रारंभ… देखें सूची

भिलाई नगर। भारत में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लागू होगा। सरकार 75 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने जा रहा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 जुलाई से पूरे देश में पहचान की गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। मंगलवार को मंत्रालय ने प्रतिबंधित किए जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की सूची जारी की, जिनके उपयोग पर रोक लगाई जानी है। मंत्रालय ने कहा ‘पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित होगा।’

वहीं भिलाई शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 प्रकार के आइटम की पूरी तरीके से पाबंदी होने के बाद आज निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर टीम ने कई स्थानों पर छापे मार करवाई की, आज निगम प्रशासन ने 22 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 1200 रुपए जुर्माना तथा 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने की कार्रवाई की।

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के कई सारे प्रोडक्ट पर पाबंदी लगने के बाद से नगर पालिक निगम भिलाई सतर्क हो गया था और इस पर कार्रवाई करने से पूर्व व्यापारियों, व्यवसायियों, दुकानदारों, विक्रेताओं एवं क्रेताओ को सूचना दी जा रही थी।

निगम की टीम ने आज औचक निरीक्षण किया और कई दुकानों में दबिश देकर प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर जुर्माना लगाया। सिंगल यूज प्लास्टिक इस प्रकार के प्लास्टिक है कि इसे एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा उपयोग में लाया नहीं जा सकता, इसे केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं। न हीं इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है, इससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है।

महापौर नीरज पाल ने भी स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने सिंगल यूज प्लास्टिक का शहरवासियों से बहिष्कार करने की अपील की है। आज की कार्यवाही में अंजनी सिंह, अनिल खरे आदि शामिल रहे।

शहर में इन प्लास्टिक पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डांडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडीया, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, काटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट का पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायरस इसके साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीन युक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार सामग्री जैसे पीवीसी के बैनर फ्लेक्स, होर्डिंग, फोमबोर्ड का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक ?
सिंगल यूज प्लास्टिक का अर्थ प्लास्टिक से बने उस उत्पाद से है जो एक ही बार उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद इसे फेंक दिया जाता है। वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, फेस मास्क, पॉलिथीन बैग, क्लिंग फिल्म, कॉफी कप, फूड पैकेजिंग और कचरा बैग आदि प्लास्टिक से बानाए जाते हैं।

साल 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तिहाई एकल उपयोग प्लास्टिक है। यह 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के मामले में शीर्ष 100 देशों में 94वें स्थान पर है। जबकि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान इस मामले में सबसे आगे हैं।

1 जुलाई से प्रतिबंधित किए जाने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स
प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे सहित कटलरी आइटम सिगरेट पैक गुब्बारे की छड़ें सिगरेट पैक ईयरबड मीठे बक्से निमंत्रण कार्ड

खबरें और भी हैं...
संबंधित

PM आवास योजना के निर्माणाधीन आवासों का कार्य जल्द...

दुर्ग। दुर्ग निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास का कार्य को लेकर गुरुवार को आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ डाटा सेंटर में...

नाली में गोबर देख भड़की कमिश्नर: रिसाली में डेयरी...

रिसाली। रिसाली निगम क्षेत्र में गुरुवार को आयुक्त मोनिका वर्मा ने डेयरी संचालक को फटकार लगाई है। इसके साथ ही डेयरी संचालक पर दो...

भिलाई निगम क्षेत्र में खेल के माध्यम से वोटर्स...

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत फ्लड लाइट फुटबाल मैच का आयोजन 18 अप्रेल 2024 को संध्या समय 6...

CG – कल बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें: आदेश...

रायपुर। राम नवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। कल बुधवार को सभी मीट दुकानें बंद...

ट्रेंडिंग