शहर की सुंदरता में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग डाल रहे बाधा… हादसों का भी बढ़ रहा खतरा, बेतरतीब लटक रहे विज्ञापन, निगम ने ठाना सबको है हटाना

भिलाई। भिलाई निगम क्षेत्र के सड़कों से जब भी आप गुजरते होंगे तो सड़कों में आपको तरह-तरह के बैनर पोस्टर दीखते होंगे। खास कर स्ट्रीट लाइट पोल में जो रोड के बीच या साइड में होते है। जिसके वजह से कई बार गाड़ी चालकों का ध्यान भटकता है और वे हादसे का शिकार हो सकते है। इसी तरह के अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग विज्ञापन के खिलाफ भिलाई निगम का अमला एक्शन ले रहा है।

भिलाई निगम के जनसंपर्क अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सड़को को साफ आकर्षक बनाया जा रहा है। इसके लिए सड़को के मध्य डिवाइडर में विद्युत डिजाइनर पोल लगाया जा रहा है। इससे नगर एवं सड़को की सुंदरता बढ़ रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं निजी लोगो द्वारा नगर निगम भिलाई क्षेत्र में कहीं पर भी अपने नाम का बैनर, पोस्टर, होर्डिग, विज्ञापन लगा दे रहे है, जो पूर्ण रूप से अवैधानिक है।

यह दुर्घटना का कारण भी बन रहा है। हवा चलने के कारण या बंधाई कमजोर होने के कारण निचे गिर जाता है। जिससे आम नागरिको को चलने में बहुत परेशानी हो रही है। नगर निगम अधिनियम 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निगम क्षेत्र में कहीं भी अपना बैनर, पोस्टर लगाने से पहले राजस्व विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है।

भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर नगर निगम के सभी क्षेत्रों से अवैध रूप से लगाये गये बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, विज्ञापन को हटाया जा रहा है। गौरव पथ, सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक, कुम्हारी से लेकर नेहरू नगर गुरूद्वारा चौक, नेशनल हाईवे, मोर्या चंद्रा टाकिज से श्रीराम मार्केट होते हुए गदा चैंक, गदा चैंक से अंवती बाई चैंक, अवंती बाई चैंक से इंदु आईटीआई होते हुए कुरूद चैंक, ओम शांति ओम चैंक से कैलाश नगर कुरूद आदि सभी जगहो से धीरे-धीरे कर बैनर, पोस्टर, होर्डिग, विज्ञापन को हटाने की कार्यवाही जारी है। इसके लिए जोन के सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एवं सुपरवाइजरों की डयूटी लगाई गई है। जो स्थल पर जाकर बैनर पोस्टर हटवाने की कार्यवाही करेगें।

नगर निगम भिलाई सभी राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं निजी लोगो से अपील करती है, कि निगम भिलाई के नियमों का पालन करें। बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर, होर्डिग, विज्ञापन न लगावें। यदि कोई भी व्यक्ति निगम के राजस्व विभाग के बिना अनुमति बैनर, पोस्टर, होर्डिग, विज्ञापन लगाते हुए पकड़े जाये तो नियमों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की जावेगी। अपना भिलाई नगर साफ सुथरा स्वच्छ सुंदर दिखे इसमें सबको योगदान करने की आवश्यकता है।

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