भिलाई बम ब्लास्ट कांड: बिल्डर के साथ बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक… आरोपी पति ने यूट्यूब में वीडियो देखकर बनाया रिमोट बम, फिर कार में किया फिट; SP ने किया खुलासा

भिलाई। मंगलवार को भिलाई के कुरुद रोड में कार में बम ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्ग पुलिस कप्तान आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने मामले से पर्दा उठाते हुए बताया कि यह मामला लव अफेयर के शक में डराने के लिए आरोपी देवेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। दरअसल पूजा सिंह नाम की महिला संजय बुंदेला के दफ्तर में काम करती थी। पूजा सिंह के पति देवेंद्र सिंह को उसके और संजय के बीच अफेयर का शक था। जिसके बाद उनके बीच विवाद हुआ और पूजा सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया पर कुछ दिनों बाद पूजा सिंह को दोबारा नौकरी में रख लिया गया।

इससे आरोपी देवेंद्र सिंह का शक गहरा हो गया और उसने अपनी बीवी का फोन टैप भी किया क्योंकि आरोपी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और डराने के उद्देश्य से संजय बुंदेला जिस कार से आना-जाना करता था जो की रजिस्टर्ड उसके पार्टनर और मामा प्रकाश महोबिया के नाम पर है। आरोपी देवेंद्र उसे कार के कांच में 2-3 टॉप टाइगर के बारूद को प्लास्टिक के टॉय में भरकर बैटरी लगाकर डराने के उद्देश्य ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के बाद से मंगलवार शाम भिलाई में तेजी से मामला वायरल होता है कि कार को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। आपको बता दें कि, आरोपी देवेंद्र ने यूट्यूब में वीडियो देखकर रिमोट बम बनाना सीखा।

हालांकि घटना में किसी भी प्रकार के जनहानि नहीं हुई, परन्तु क्योंकि चुनाव चल रहा है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक सवाल उठ रहा था जिसे दुर्ग पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही सुलझा लिया और आरोपी को जेल भेज दिया। आपको बता दे दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस प्रकार के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 324(5) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र जो की सुपेला थाना अंतर्गत आता है वहां का था।

दुर्ग पुलिस ने बताया कि, 28 जनवरी 2025 को प्रार्थी संजय बुंदेला ने सूचना दिया कि वो और प्रकाश महोबिया कौशल बिल्डकॉन के मालिक है और इंदू आईटीआई के पास ऑफिस स्थित है। जहां शाम 06:00 बजे के आसपास आफिस के सामने खड़ी कार डस्टर सीजी 07 ए.व्ही. 9990 को किसी विस्फोटक वस्तु से विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर थाना सुपेला चौकी स्मृतिनगर में अपराध क्र. 126/2025 धारा 324(5) भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार शुक्ला (भापुसे) एवं अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक हेमप्रकाश नायक के मार्गदर्शन में आरोपी की पतातलाश हेतु निरीक्षक राजेश मिश्रा थाना प्रभारी सुपेला, उप निरीक्षक गुरविन्दर सिंह संधू एवं एसीसीयू की टीम गठित कर सूचना को हर एंगल से प्रार्थी के कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी तथा अन्य कारणो के संबंध में पतातलाश की गयी।

जांच के दौरान दौरान सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त कर प्रार्थी के ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियो के संबंध में जानकारी एकत्र कर कार्यरत सभी महिला/पुरूष कर्मचारियो के चिर परिचित एवं रिश्तेदारो संबंधो के पतातलाश जानकारी एकत्र की गयी। सीसीटीव्ही फुटेज में प्राप्त विडियो के आधार पर संदेही के कद काठी, हुलिया कौशल बिल्डकॉन ऑफिस मेें कार्यरत अस्सि. मैनेजर पूजा सिंह के पति से मिलता झुलता पाया गया। पूजा सिंह के पति देवेन्द्र सिंह को पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ किया गया जिनके द्वारा गोल मोल जबाव देकर पुलिस को गुमराह करते रहा। जिससे पूछताछ करने पर प्रार्थी संजय बुंदेला के साथ अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने की शंका होने पर अपने मोबाईल फ्लैश टैग एप डाउनलोड कर पत्नी के मोबाईल में इंस्टाल करने पर दोनो के मध्य अवैध संबंध होने की संदेह पर संजय बुंदेला को डराने के लिए स्वयं बच्चो के खिलौने वाले रिमोट से यू ट्युब देखकर टाईगर बम का इस्तेमाल करने हुए बम बनाकर डस्टर गाडी को ब्लास्ट कर क्षतिग्रस्त करना बताया गया।

आरोपी देवेन्द्र सिह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश मिश्रा थाना प्रभारी सुपेला, उप निरीक्षक गुरूविन्दर सिंह संधु चौकी प्रभारी स्मृति नगर, प्रआर राधेश्याम चंद्राकर, प्रआर पंकज चौबे, कमल नारायण, हर्षित शुक्ला, तुषार ,सविन्दर सिंह, कौशलेन्द्र सिंह, गोविन्द साहू की कार्यवाही में सराहनीय योगदान रहा।

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