भिलाई। भिलाई निगम ने BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) को कुर्की वारंट भेजा है। भिलाई में सेक्टर-1 और सेक्टर-5 में BSNL का ऑफिस है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के अंतर्गत बकाया संपत्तिकर राशि रूपये 45,74,914 की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया था। किन्तु बीएसएनएल द्वारा निर्धारित अवधि में देय बकाया संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया गया।

निर्धारित अवधि में वकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण। निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने बाल कृष्ण नायडू सहायक राजस्व अधिकारी को बकाया राशि की वसूली हेतु अधिकृत किया है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 177 एवं 178 के तहत मांग राशि के अनुसार संस्था में जाकर सूर्यास्त के बीच बीएसएनएल कार्यालय को सील करें।
अधिनियम के प्राप्त शक्तियों में यह भी निद्रिष्ट है कि भवन स्वामी के बाहरी या भीतरी दरवाजे एवं अन्य खिड़खी को खोलकर तोड़ने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मौके पर पहुंच के निगम प्रशासन एवं पुलिस बल, पुलिस फोर्स एवं तोड़फोड़ विभाग के दस्ते के साथ कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड भिलाई-दुर्ग की होगी।