बिलासपुर। बलौदाबाजार आगजनी कांड में आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। कोर्ट ने मामले में 112 आरोपियों को जमानत दे दी है। 25 हज़ार के बॉन्ड पर आरोपियों को जमानत देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट में गैर हाजिरी की स्थिति में जमानत रद्द मानी जाएगी।