बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा नेता विजय बघेल द्वारा दायर चुनाव याचिका को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाही के दौरान विजय बघेल व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे और याचिका से संबंधित उनकी गवाही दर्ज की गई।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से मामले में कुछ अतिरिक्त मुद्दे तय किए जाने को लेकर आवेदन पर भी बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस आवेदन पर फैसला सुनाने के लिए मामले को 13 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
पहले भी खारिज हो चुका है आवेदन
इस चुनाव याचिका में प्रतिवादी-1 की ओर से पहले दाखिल किए गए आवेदन को हाईकोर्ट 17 सितंबर 2026 के आदेश में खारिज कर चुका है। यह आवेदन CPC के ऑर्डर VII नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(1) के तहत दाखिल किया गया था। आवेदन खारिज होने के बाद मामले में चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसी क्रम में विजय बघेल अदालत में उपस्थित हुए और उनका बयान दर्ज किया गया।
अतिरिक्त मुद्दों को लेकर नया आवेदन
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी-1 की ओर से बताया गया कि 3 अक्टूबर 2026 को अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए IA No. 12/2026 दाखिल किया गया है। आवेदन CPC के ऑर्डर XIV के नियम 1, 2(2) और 5 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 87 के तहत पेश किया गया है। प्रतिवादी पक्ष ने अदालत को बताया कि यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश के संदर्भ में दायर किया गया है। यह आदेश SLP(C)-33790/2026 में पारित हुआ था।वहीं विजय बघेल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने बताया कि अतिरिक्त मुद्दों से संबंधित आवेदन पर उनकी ओर से जवाब पहले ही अदालत में दाखिल किया जा चुका है।
13 अक्टूबर को होगा अगला फैसला
हाईकोर्ट ने IA No. 12/2026 पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को आदेश के लिए 13 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अब अदालत के अगले आदेश से यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से मांगे गए अतिरिक्त मुद्दों को चुनाव याचिका की सुनवाई में शामिल किया जाएगा या नहीं।
