भिलाई। बीएसपी के नंदिनी माइंस में पदस्थ एजीएम ओमेन टेटे को जिला न्यायालय ने 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। ओमेन ने अपनी कार से बाइक सवार को टक्कर मारी थी, फिर सेक्टर 9 अस्पताल से भाग गया था।
तालपुरी कॉलोनी निवासी बसंत कुमार ने बताया कि वो रेलवे में कर्मचारी है। 5 मार्च 2023 को किसी काम से अपनी बाइक से बाजार गया था। रात 8 बजे सामान लेकर अपने घर तालपुरी लौट रहा था। इसी दौरान अचानक कार सीजी 07 एमबी 4357 ने टक्कर मार दी। इससे बाइक और कार दोनों नाली में फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने नाली से बाहर निकाला। इस कार को भिलाई स्टील प्लांट के एजीएम ओमेन टेटे चला रहे थे।

घटना की सूचना मिलने के बाद बसंत कुमार के परिजन पहुंचे और गंभीर हालत में उसे सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया। उनका 6 महीने तक इलाज चला। बसंत की पत्नी ने पद्मनाभपुर चौकी में कार चालक ओमेन टेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की अदालत ने मामले की सुनवाई की। सभी चश्मदीद गवाहों और पीड़ित के बयान के बाद कोर्ट ने ओमेन टेटे को तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सेक्टर-9 अस्पताल से हो गए थे फरार
घायल बसंत कुमार ने बताया कि दुर्घटना के बाद ओमेन टेटे को भी सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया था। वहां वो कुछ देर तक बैठे रहे। इसके बाद जब पता चला कि बसंत को गंभीर चोटें आई है तो वो वहां से चले गए।