बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाए।
दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग द्वारा करीब 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया है। मेरिट में आने के बाद ऐसे अभ्यर्थियों का नाम कई जिलों की चयन सूची में शामिल हो गया, जिससे वास्तविक रूप से कई पद खाली रह जाने की स्थिति बन रही है।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चयन सूची में 5948 अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं। हालांकि, यह संभावना है कि एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में चयनित हो सकता है। ऐसे में वह एक जिले में जॉइन करने पर बाकी जिलों में पद रिक्त हो जाएंगे।
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान स्थिति में सभी विज्ञापित पद केवल चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को निर्देशित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद बचे हुए रिक्त पदों को नियमों के तहत वेटिंग लिस्ट से भरा जाए।
कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

