CG News : मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा होगी काउंसलिंग

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त कर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश दिया है। नए सिरे से री-काउंसलिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। अब सभी प्रभावित उम्मीदवारों को काउंसलिंग का लाभ मिलेगा।

बता दें कि सेवारत श्रेणी में अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करने पर याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने सेवा अवधि की गणना में गड़बड़ी और कटऑफ तारीख के उल्लंघन का आरोप लगाया था।शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाइकोर्ट पहुंचा था।

डिवीजन बेंच ने पूरी प्रक्रिया को अवैध मानते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने के आदेश दिए। अब मेडिकल पीजी प्रवेश के लिए दोबारा काउंसलिंग होगी।

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