शराब दुकानों के बंद करने के समय में हुआ बदलाव… जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश… अब इतने बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

उत्तर बस्तर कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत जिले के मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के समय में परिवर्तन किया गया है।
छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर, बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 18 के नियम 10 सहपठित एवं आबकारी अधिनियम 1915 यथा संशोधित की धारा 24 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार ने शासकीय राजस्व हित में वर्ष 2022-23 के लिए जिले के देशी विदेशी मदिरा दुकान चारामा, कांकेर एवं भानुप्रतापपुर को प्रातः 09 से रात्रि 10 बजे तक खुले रखने के निर्देश दिये है। इसी प्रकार जिले के आंतरिक एवं दूरस्थ क्षेत्र के देशी, विदेशी मदिरा दुकान नरहरपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़, पखांजूर और बांदे के मदिरा दुकान को प्रातः 09 से रात्रि 09 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। मदिरा दुकानों से होम डिलिवरी, पिक-अप व्यवस्था रात्रि 08 बजे तक यथावत चालू रहेगा।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

छत्तीसगढ़: आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों के 1812 पदों पर...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग (DPI) ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर 1812 भर्तियों का संक्षिप्त विज्ञापन...

सुपर-80 योजना: दुर्ग के मेधावी छात्रों को मिलेगी NEET...

दुर्ग। दुर्ग जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से संचालित 'सुपर-80' योजना के तहत बुधवार...

राज्यपाल रमेन डेका ने स्व. डॉ. तीजन बाई को...

दुर्ग। प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को दुर्ग प्रवास के दौरान गनियारी पहुंचकर प्रख्यात पंडवानी गायिका, पद्म विभूषण स्व. डॉ. तीजन बाई...

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री...

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, युवाओं के...