बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों आरक्षक संवर्ग 2023 भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जो अब हट गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है। शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मियों के बच्चों को भी छूट मिलेगी। सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को कोर्ट ने गलत माना। अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


