दुर्ग। राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज आपत्ति के बाद नगर पालिक निगम भिलाई के 1 वार्ड और नगर निगम रिसाली के 2 वार्डों में होने वाले पार्षद पद के उपचुनाव को निरस्त कर दिया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, संबंधित वार्डों में निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसके परीक्षण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव निरस्त करने का आदेश जारी किया। आयोग के आदेश के बाद अब इन वार्डों में फिलहाल चुनाव प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

सौरभ चौबे अधिवक्ता, जिला न्यायालय दुर्ग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव निरस्त करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि रिसाली नगर पालिका निगम, जिला दुर्ग के वार्ड नंबर 2 एवं 39 एवं भिलाई नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 1 रिक्त वार्डों में उपचुनाव/निर्वाचन कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उक्त संबंध में यह आपत्ति आवेदन प्रस्तुत है कि रिसाली नगर पालिका निगम एवं भिलाई नगर पालिका निगम वर्तमान कार्यकाल आगामी नवंबर–दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। ऐसी स्थिति में मात्र लगभग 4 से 5 माह की अल्पावधि के लिए निर्वाचन कराना शासन के धन, संसाधन एवं प्रशासनिक तंत्र पर अनावश्यक आर्थिक भार डालना होगा।
यह सर्वविदित है कि निर्वाचन प्रक्रिया में शासन को व्यापक स्तर पर वित्तीय व्यय करना पड़ता है, जिसमें निर्वाचन कर्मचारियों की नियुक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान सामग्री, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। जबकि निकाय का कार्यकाल अत्यंत अल्प शेष है, अतः इस परिस्थिति में चुनाव कराना जनहित एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत प्रतीत होता है। अतः निवेदन है कि शासन को अनावश्यक आर्थिक नुकसान एवं सार्वजनिक धन के अपव्यय से बचाने हेतु रिसाली एवं भिलाई नगर पालिका निगम के उक्त वार्डों में प्रस्तावित निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त/स्थगित करने संबंधी उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।