भूपेश कैबिनेट में बड़े निर्णय: छत्तीसगढ़ में शुरू होंगे 6536 बालवाड़ी… उद्योग विभाग की आवंटित अविकसित लैंड होगी फ्री हैंड

रायपुर। सीएम हाउस रायपुर में आज मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें तृतीय अनुपूरक व बजट अनुमान वर्ष 2021-22 का विस में उपस्थापना के लिए छग विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। संशोधन के लिए छग अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया ।

आयुष फार्मसिस्टो की भर्ती के लिए परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाने, 6536 आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में बालवाड़ी शुरू प्रस्ताव पर अनुमोदन, उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित / लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने संशोधन प्रस्ताव, छग शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन,

प्लास्टिक उत्पाद उद्योग व टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण करने प्रस्ताव अनुमोदन, राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के (कनिष्ठ श्रेणी) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने प्रस्ताव का अनुमोदन, भू राजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया।

इसके अंतर्गत भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, सर्वेक्षण के उपरांत धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप देने, औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित कर प्रासंगिक प्रावधानों को नियमित करना शामिल है ।

नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों का अनुमोदन, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।

वहीं छग विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच एवं प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही मंत्रीपरिषद द्वारा बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।

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