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बिलासपुर/सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में विदाई समारोह (Farewell Party) के दौरान छात्रों द्वारा किए जा रहे जानलेवा स्टंट्स को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। बिलासपुर और सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) ने स्कूल कैंपस में वाहनों से स्टंट करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी आयोजन से पहले स्कूल प्रबंधन को इसकी सूचना देनी होगी और तय प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।

सकर्रा स्कूल के वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप
हाल ही में बिलासपुर के सकर्रा हायर सेकेंडरी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में छात्र फेयरवेल पार्टी के दौरान कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करते नजर आए थे। स्टंट के दौरान ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर भी मार दी थी। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने स्कूल प्रशासन और पालकों की चिंता बढ़ा दी।
DEO के कड़े निर्देश: ‘उत्साह ठीक, जोखिम नहीं’
बिलासपुर और सूरजपुर DEO ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और प्राचार्यों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि:
- पूर्व सूचना अनिवार्य: किसी भी विदाई समारोह या कार्यक्रम की जानकारी विभाग को पहले देनी होगी।
- प्रोटोकॉल का पालन: आयोजन के दौरान अनुशासन और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- कानूनी आधार: यह निर्देश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (1) के तहत जारी किए गए हैं।
“किशोरावस्था में उत्साह और रोमांच स्वाभाविक है, लेकिन वाहनों के साथ ऐसे जोखिम भरे कृत्य किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यह न केवल छात्रों के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि उनके भविष्य पर भी बुरा असर डाल सकता है।” — आदेश का अंश
सोशल मीडिया का क्रेज पड़ रहा भारी
अक्सर छात्र सोशल मीडिया पर ‘रील’ बनाने और टशन दिखाने के चक्कर में चलती गाड़ियों से बाहर निकलकर स्टंट करते हैं या तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं। शिक्षा विभाग ने इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है। अब यदि किसी स्कूल में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो प्राचार्य और संबंधित प्रबंधन पर गाज गिर सकती है।