दुर्ग। नगर पालिक निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर शख्ती से कार्यवाही के लिए निगम अधिकारी व कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। टीम द्वारा प्रतिदिन सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माना एवं जरूरत पढ़ने पर एफआईआर करने की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है,इसके लिए नोडल अधिकारी गिरीश दीवान व सहायक नोडल अधिकारी जावेद अली को बनाया गया है।
आयुक्त प्रकाश सर्वे ने टीम के अधिकारी व कर्मचारियों निर्देश दिए कि कार्यवाही के साथ साथ मुनादी भी कराए।नगर निगम द्वारा शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं व दुकानों में उपयोग उपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाही की गई जिसमे साहू जलेबी,कलकत्ता स्वीट्स, विजय कुमार महाराजा चौक ,ऋषभ जैन , मतिम शेख किराना स्टोर्स , गुलवन मिंटू सिकोला भाठा , दिनेश किराना स्टोर्स ,रामकिशोर सोनकर,सुरेश चौरसिया ,करण सोनकर सिकोला भाठा , एवं यादव होटल सिकोला भाठा द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक उपयोग करते पाए जाने के कारण अर्थदण्ड किया गया।
शहर में एक जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने के पश्चात निगम द्वारा अभी तक प्लास्टिक उत्पादों एवं डिस्पोजेबल आइटम पर कार्रवाई निरंतर की जा रही है। अब निगम की ज़ोन स्तर की टीमें प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी संबंध आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है एवं प्लास्टिक मानव जीवन के लिए घातक है इसलिए हमारा उद्देश्य की दुर्ग शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाएं।
शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसके विपरीत भी अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन संग्रहण या विक्रय किया जाता है तो निगम द्वारा सख्ती कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन संग्रहण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को जानकारी प्रतिदिन कराएं,इसके साथ ही आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि कार्यवाही के दौरान व्यापारियों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बदले अन्य प्रकार के कैरी बैग के उपयोग एवं उपलब्धता की जानकारी देवे,सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले सिंगल नुकसान को समझाए ।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ ही जीवन के लिये खातक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से कोई निपटान नहीं होता है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के विभिन्न पदार्थ को प्रतिबंधित किया गया है,जिसमें ऐसे पेपर ग्लास, प्लेट व कप जो कि प्लास्टिक कोटेड है वह भी सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं(
इसके साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने ने बताया कि शहर के नागरिकों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के साथ ही प्लास्टिक के अन्य विकल्प के संबंध में भी लगातार जागरूक किया जा रहा है।उन्होंने नागरिक व व्यापारियों-दुकानदारों से सहयोग करने की अपील की है।उन्होंने नागरिको से कहा कि अगर कोई भी व्यपारियो व दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बेचे जाने की शिकायत निदान 1100 अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से करें ।