दुर्ग। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के बाद देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए दुर्ग जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। सबसे पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे ने मीडिया को पूरी जानकारी दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जनवरी 2024 को मिल गया है। उसी के अनुसार पूरा कार्यक्रम तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा जा चुका है। 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही 6 से 22 जनवरी तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान दिवस के तहत विशेष शिविर लगाए जाएंगे। 13 जनवरी और 14 जनवरी को भी दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावा आपत्ति की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। सूची मे आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
अगर मतदाता सूची में नाम जोड़ना, काटना, सुधार करना या फिर दूसरी जगह स्थानान्तरण कराना है तो ये कार्य ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिये आपको फोन के Play Store से Voter Helpline App डाउनलोड करना होगा। या फिर वेबसाइट voters.eci.gov.in पोर्टल में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन मतदाता सूची में अपना नाम भी Search कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो भी युवा, युवती व अन्य 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेत हैं। इसके लिए वो प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन लोगों को मतदाता सूची से नाम कटाना है वो प्रारूप 7 में आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में किसी भी तरह के सुधार के लिए प्रारूप 8 का फार्म भरना होगा। यदि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान या मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के टोल फ्री नंबर 1950 में कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कार्यालयीन दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5.30 तक ही कॉल करना होगा।