दुर्ग। जिले में पुलिस ने सफेमा कोर्ट के आदेश के तहत अब नशे के सौदागरों की सम्पत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया है। मादक पदार्थ नशे की सामग्री के सप्लायर के विरुद्ध पुलिस ने सफेमा कोर्ट मुम्बई के आदेश पर नंदू कनौजिया रोहित कनौजिया की 2 करोड़ 1 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया।
दरअसल दुर्ग पुलिस को सूचना मिली थी कि रुआबांधा के रहने वाले नंदू कनौजिया और उसके पुत्र गोपाल कनौजिया लंबे समय से मादक पदार्थ गांजे का अवैध व्यापार कर रहे। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने सूचना के आधार पर उनके घर में छापेमार कार्रवाई की। अलग अलग समय पर कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध 8 से ज्यादा एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए लेकिन इसके बाद भी दोनों पिता पुत्र चोरी छुपे लगातार मादक पदार्थ का अवैध व्यापार कर रहे थे।

पिता पुत्र ने अवैध गांजा बेचकर चल अचल संपत्ति भी अर्जित की थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान यह पाया कि दोनों ही आरोपियों ने अवैध गांजा की बिक्री करके चल अचल संपत्ति बनाई है, जिसमें मकान और दुकान की कीमत 70 लाख, दूसरे स्थान पर एक मकान की कीमत 95 लाख रुपए, धनोरा में एक भूमि 37 लाख रुपए, दोपहिया वाहन कीमत डेढ़ लाख रुपए के साथ ही बैंक खाते में लाखों रुपए भी जमा पाए गए।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F के तहत जाकर संपत्ति की विधिवत जब्त कर अटैचमेंट की कार्यवाही करने प्रकरण को एनडीपीएस सफेमा कोर्ट भारत सरकार मुंबई को भेजा, जहां एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F के तहत कार्यवाही करते हुए सफेमा कोर्ट मुंबई ने आरोपियों की अचल संपत्ति को अटैचमेंट कर कुर्क करने का आदेश दिया।