Durg News : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

दुर्ग| नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोकुल ठाकुर को न्यायाधीश अनिष दुबे की कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। कोर्ट ने आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक रुपवर्षा दिल्लीवार ने बताया कि मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। 13 वर्षीय नाबालिग के परिजन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने 5 अप्रैल 2024 को केस दर्ज किया था।

जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। जांच में पता चला कि आरोपी ने वर्ष 2023 में पीड़िता से दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसे बहला फुसला कर अपने साथ गुजरात ले गया था।

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