दुर्ग। दुर्ग SP ने माल वाहक पिकअप को सवारी वाहन के तौर पर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के करने के निर्देश दिए है। ये निर्देश कवर्धा में हुए हादसे के बाद दुर्ग रेंज पुलिस IG राम गोपाल गर्ग के सख्त निर्देश के बाद जारी किया गया हैं। पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा माल वाहक पर यात्री परिवहन करने वाले वाहनों पर, सख़्त कार्यवाही करने, पूर्णतः प्रतिबंधित करने एवं चालक का लायसेंस निलंबन करने के साफ निर्देश दिए गए है।

गौरतलब है कि, दुर्ग रेंज पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रामगोपाल गर्ग (IPS) ने सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम के लिए दुर्ग ,बालोद और बेमेतरा के SP को निर्देश जारी किया था। IG ने अनाधिकृत रूप से मालवाहक वाहनों में सवारी लेकर चलने एवं शराब पीकर वाहन चलाने, सड़क किनारे बिना सूचक दिए रोड में गाड़ी खड़ी करने से होने वाली दुर्घटनाओं में रोक लगाने भी आवश्यक निर्देश दिए है। उन्होंने मालवाहक और पिकअप वाहन स्वामियों की बैठक लेकर समझाइस देकर, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करने तथा नियमों की उलंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
इस संबंध में मालवाहक एवं पिकअप वाहन स्वामियों की बैठक लेकर समझाईश दें कि मालवाहकों का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट नियमों के अनुरूप करें। मालवाहकों के उपयोग में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर पर्याप्त अंकुश लगाये जाने हेतु यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।