भिलाई में बच्चो की वजह से लड़ाई और फिर महिला की हत्या: दो विवाहित युवती और युवक ने जमकर पीटा… जानिए पूरा मामला

भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई-3 थाना क्षेत्र से चौकाने वाला हत्या का मामला सामने आया हैं। बच्चों के मामूली विवाद के चलते उनके परिवार वालों के बीच जमकर विवाद हुआ। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस झड़प में एक महिला की मौत हो गई। दरहसल 2 सितंबर को दो बच्चों की लड़ाई की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। गाली गलौज के बाद दो विवाहित युवती और एक युवक ने मृतिका महिला को लात भूसे और डंडे से खूब पीटा। जिससे मृतिका के सिर, पीठ और शरीर में कई जगह चोटें आई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसे बाद में रायपुर रेफेर कर दिया गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। ये मामला भिलाई-3 ठना क्षेत्र का है।

क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, 02.09.2023 को प्रार्थी पंकज कश्यप थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, दिनांक 01.09.2023 के दोपहर 03.00 बजे मनोज के बच्चे कान्हा कश्यप के साथ पड़ोस का रहने वाला देवा य पलक के मामा के बच्चे के बीच झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े की बात को लेकर दिनांक 02.09.2023 के 12.30 बजे मोहल्ले के रहने वाले देवा निषाद, पलक तथा इंदू ने एक होकर दुर्गावती को बोले कि तुम्हारे नाती ने हमारे बच्चे को मारा है कहकर दुर्गावती को मां बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए इंदू व पलक ने हाथ मुक्का से एवं देवा ने डंडा से मारपीट किया था। जिससे दुर्गावती के सिर में, पीठ में व शरीर में चोटें आई थी, जिससे मिलाई 03 शासकीय अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाये थे, प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस ने जांच के दौरान प्रार्थी गवाहों का कथन लिया गया। मौका घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। भिलाई 03 अस्पताल से रिफर कर जिला अस्पताल दुर्ग में ईलाज के दौरान गंभीर होने से बेहतर ईलाज हेतु रायपुर डीकेएस अस्पताल रायपुर रिफर किया गया। जिसकी इलाज के दौरान चोटिल होने से मौत हो गई जिसका रायपुर थाना गोल बाजार से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना पुरानी मिलाई के असल अपराध संलग्न किया गया है। डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट मृतिका दुर्गावति कश्यप पति राम किशोर कश्यप उम्र 53 साल निवासी पुरानी भिलाई 03 की मृत्यु हेड इंजुरी होने से लेख किया है।

प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़ी जाकर मामले में आरोपीगणो से गवाहों के समक्ष धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया जो आरोपीगणों ने अपराध करना स्वीकार किया है, आरोपीयो के विरुद्ध सबूत अपराध पाये जाने से समय सदर में गिरफ्तार कर सूचना परिजनो को दी जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है।

आरोपियों के डिटेल्स :-

  1. देवानंद निशाद, पिता लीलाधर निशाद, उम्र 23 साल
  2. पलक निशाद, पति देवानंद निशाद, उम्र 23 साल
  3. इंदू मुस्कर, पति कृष्णा टेमुरकर, उम्र 30 साल, निवासी पुरानी भिलाई, दुर्ग
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