दुर्ग में 80 करोड़ का फ्रॉड: धोखे से कंपनी के शेयरों को अपने और अपने परिवार वालों के नाम करवाने का कोठारी परिवार पर आरोप… कोर्ट के आर्डर के बाद पुलिस ने दर्ज किया जुर्म; जानिए पूरा मामला

दुर्ग। दुर्ग में करोड़ों का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी के शेयर की धोखाधड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि, कोठारी परिवार ने जाली दस्तावेज तैयार कर कंपनी के शेयरों को अपने एवं अपने परिवार वालों के नाम करवा कर 80 करोड से अधिक रुपए की धोखाधड़ी की है। कोठारी परिवार के खिलाफ कोर्ट के आर्डर के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। सुरेश कोठारी निवासी एचआईजी 160 पद्मनाभपुर, ममता कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी निवासी एम आईजी-2 निवासी पद्मनाभपुर के विरुद्ध पुलिस धारा 120 बी, 406, 420, 467, 468, 471, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

दुर्ग कोतवाली TI एसएन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। 97125 शेयर महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग द्वारा वर्ष 2010- 11 में खरीदे गए थे। इसमें से 62125 शेयर सुरेश कोठारी व सीए श्रीपाल कोठारी एवं अन्य व्यक्तियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम दर्ज करा लिये। सुरेश कोठारी व सीए श्रीपाल कोठारी ने धोखाधड़ी करते हुए यह शेयर अपने परिवार वालों नाम पर कर लिए थे। वार्षिक विवरण एवं तुलन पत्र में रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सुरेश कोठारी के नाम पर दर्ज है। कोठारी के नाम पर दर्ज है।

वर्तमान में इन 62125 शेयर की कुल कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक है। आरोपी सुरेश कोठारी, कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी ममता कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने को लेकर महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग के डायरेक्टर रजत सुराना के अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव ने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष 156 (3) में याचिका प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट पायल टोपनो ने सिटी कोतवाली दुर्ग को आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर 28 जनवरी 2023 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

Exit mobile version