शिक्षकों के लिए खुशखबरी! अब पुरानी पेंशन का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत भरी खबर सामने आई है. कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी.

क्या है पूरा मामला?
ये पूरा मामला चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल से जुड़ा है. उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उनकी पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए. याचिका में कहा गया था कि संविलियन के बाद भी उनकी पूर्व सेवा को पेंशन गणना में नहीं जोड़ा जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है.

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