सरकारी कर्मचारियों को शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकारी, कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

शादी का झांसा देकर शिक्षिका से दुष्कर्म, गर्भवती होने...

बलौदाबाजार। शादी का झांसा देकर एक युवती का शारीरिक शोषण करने, गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने और लगातार मानसिक प्रताड़ना देने...

महासमुंद में मिले हीरे : सीएम साय ने कहा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण...

CG News : रेत में दफन मिला युवती का...

महासमुंद। जिले में एक 18 वर्षीय युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती का शव नाले की रेत में दफन अवस्था...

बाल संप्रेक्षण गृह से 11 बाल अपचारी फरार, हत्या,...

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से मंगलवार शाम 11 बाल अपचारी फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप...