CG – गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी: पंडालों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य… रात 10 बजे तक ही बजेंगे लाउडस्पीकर, सड़क पर पंडाल लगाने से पहले लेनी होगी परमिशन… झांकियों के लिए रूट भी तय

रायपुर: छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। मंगलवार को गणेश उत्सव को अधिकारियों ने गणेश उत्सव समितियों के साथ बैठक की। इस बैठक के कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले बैठक में शामिल थे।

जारी की गई गाइडलाइन कुछ इस प्रकार है-

  • सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समिति को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) पर पूरी तरह रोक रहेगा।
  • हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य है।
  • समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी।

बैठक में बताया गया कि झांकियां केवल निर्धारित रूट शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट से ही निकलेंगी।

  • शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी पर रोक रहेगी।
  • विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही होगा।
  • झांकी/विसर्जन में अग्निशमन यंत्र, फायर फाइटर और प्रशिक्षित स्वयं सेवक का रहना अनिवार्य।
  • अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित।
  • विसर्जन के बाद पूजा सामग्री, फूल, प्लास्टिक आदि केवल नगर निगम के निर्धारित स्थल पर ही डाले जाएंगे।

सुरक्षा के लिए खास निर्देश

  • बैठक में समितियों से कहा गया है कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए।
  • जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित स्थिति में हों।
  • समितियां अपने सदस्यों व स्वयंसेवकों की सूची थाना प्रभारी को दें।
  • विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से बचें।

NGT के निर्देशों के तहत आदेश जारी-
गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने समितियों की साथ बैठक की है। उन्होंने सभी आयोजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के तहत आदेश दिया है।

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