बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान 100 मीटर दौड़ का समय दर्ज किए जाने को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया था कि उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 12 सेकंड में पूरी की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए दौड़ के वास्तविक समय का सत्यापन कराया।
कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता की 100 मीटर दौड़ से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पेश की गई। यह फुटेज याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की मौजूदगी में दिखाई गई। फुटेज की जांच में सामने आया कि भूपेंद्र चौधरी ने सुबह 8:15:50 बजे दौड़ शुरू की और 8:16:04 बजे दौड़ पूरी की। इस तरह सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उन्हें 100 मीटर की दूरी पूरी करने में 14 सेकंड लगे।

12 सेकंड के दावे पर उठे सवाल
याचिका में पहले दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर 100 मीटर दौड़ का समय 12 सेकंड बताया गया था। हालांकि, सीसीटीवी फुटेज के सत्यापन के बाद राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि फुटेज के आधार पर 12 सेकंड में दौड़ पूरी करने का दावा सही प्रतीत नहीं होता और वास्तविक समय 14 सेकंड है।
मामले में हाईकोर्ट ने पहले सरकारी अधिवक्ता को याचिकाकर्ता की 100 मीटर दौड़ से संबंधित सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही फुटेज की स्वतंत्र जांच कर समय का सत्यापन करने के लिए हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता को भी निर्देशित किया गया था।
राज्य सरकार को 5 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को पांच सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब मामले में अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का जवाब और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य तथ्यों पर विचार किया जाएगा।