बिलासपुर, भिलाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुर्ग संभाग की भिलाई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को एक चुनाव याचिका के संबंध में बुधवार को नोटिस जारी किया गया है। यह याचिका भिलाई नगर भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला के माध्यम से दायर की है। इस याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई है। प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च 2024 तय की। वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।
देखिये आदेश की कॉपी :-





