रायपुर। छत्तीसगढ़ के सिनेमाप्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने हिंदी फीचर फिल्म ‘शतक’ को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री (Tax Free) करने का निर्णय लिया है। यह आदेश कल, 28 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और अगले छह महीनों तक लागू रहेगा। शासन के इस फैसले से अब दर्शकों को सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म के टिकट कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे।
GST की राशि घटाकर बेचे जाएंगे टिकट
राज्य शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को निर्देशित किया गया है कि वे दर्शकों को फिल्म ‘शतक’ के टिकट बेचते समय S.G.S.T. (राज्य माल एवं सेवा कर) की राशि घटाकर ही मूल्य निर्धारित करें।
सिनेमाघरों के लिए कड़े निर्देश
सरकार ने स्पष्ट किया है कि टैक्स फ्री होने का लाभ सीधे दर्शकों को मिलना चाहिए। आदेश में प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं: फिल्म के प्रदर्शन के दौरान सिनेमाघर प्रबंधन अपने प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क (Base Price) में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकेंगे।
- SGST का वहन: सेवा प्रदाता (सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स) इस फिल्म पर देय राज्य जीएसटी का भुगतान स्वयं करेंगे।
- शासन करेगा प्रतिपूर्ति: भुगतान किए गए SGST के अंश के बराबर की राशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) बाद में राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
6 महीने तक मिलेगा लाभ
यह आदेश कल से शुरू होकर आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द ही आयुक्त, राज्य कर (State Tax Commissioner) छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की जाएगी।
क्यों खास है फिल्म ‘शतक’?
फिल्म ‘शतक’ को टैक्स फ्री किए जाने के पीछे इसके सामाजिक सरोकार या प्रेरणादायी कथानक को माना जा रहा है। सरकार के इस कदम से फिल्म की पहुंच आम जनमानस तक आसान होगी और अधिक से अधिक लोग इसे देख सकेंगे।

मुख्य बिंदु:
- प्रभावी तिथि: 28 फरवरी 2026
- अवधि: 6 महीने
- लाभ: दर्शकों को SGST की छूट मिलेगी।