दुर्ग। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना सुपेला के कुख्यात आदतन अपराधी हरेराम प्रसाद को 1 साल के लिए जिलाबदर कर दिया गया है।

18 से ज्यादा संगीन मामले हैं दर्ज
पुलिस प्रतिवेदन और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत यह सख्त आदेश जारी किया है। सुपेला के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी निवासी आरोपी हरेराम प्रसाद के खिलाफ साल 1999 से लेकर अब तक मारपीट, जान से मारने की धमकी, बलवा, चोरी, जुआ, शासकीय कार्य में बाधा और हत्या के प्रयास जैसे 18 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं।
इन 7 जिलों की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार हरेराम प्रसाद को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। 1 अक्टूबर 2026 से अगले 1 साल तक वह बिना पूर्व अनुमति के निम्नलिखित 7 जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा:
- दुर्ग
- रायपुर
- धमतरी
- बेमेतरा
- बालोद
- राजनांदगांव
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
पुलिस की अपील: सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय
दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले नागरिक की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।