भिलाई। सीएम भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने और भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर व 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके परिपालन में राज्य सरकार ने ‘औद्योगिक नीति-2019-20’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। इस आशय के अधिसूचना वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय महानदी भवन ने जारी कर दी है।
इसके अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग और छग स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग व सेवा उद्यम स्थापना के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग के लिए 10 (दस) प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 (दस) प्रतिशत दर तथा 1 (एक) प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक रहेगी। भूखण्ड-भूमि की मात्रा ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015’ में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जाऐंगे।