भिलाई में दामाद ने अपने साथी के साथ मिलकर ससुर पर किया जानलेवा हमला: इस बात को लेकर रिवाल्वर जैसे वस्तु से फायर किया छर्रा… आंख के नीचे गहरा जख्म, पुलिस ने एक को किया अरेस्ट

भिलाई। भिलाई में गुरुवार को तब सनसनी मच गई जब खबर सामने आई की भिलाई में गोलीकांड हुआ दामाद ने अपने ससुर पर गोली चला दी है। परन्तु थोड़े देर बाद इस खबर की तस्वीर साफ हुई और पता चला कि, दरहसल दामाद ने आपमें एक दोस्त के साथ मिलकर अपने ससुर पर पत्नी को घर ले जाने के बात को लेकर छर्रा से फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे ससुर ओमप्रकाश राय जख्मी हो गया। उसे सुपेला के शासकीय अस्पताल लाया गया, थोड़ी देर बाद घायल को स्पर्श हॉस्पिटल रेफेर कर दिया गया और मामले की जानकरी सुपेला पुलिस को दी गई।

मिली जानकारी के अनुसार, बड़ी बेटी पूजा अपनी बच्ची समेत पति चंद्रभूषण से विवाद के बाद मायके आ गयी थी। बेटी को लेने चंद्रभूषण सिंह आया था। घर में बेटी को लेकर ससुर और दामाद में विवाद हुआ, आरोपी बच्ची को पकड़ नशे में धुत था, चल भी नहीं पा रहा था, तभी ससुर ओमप्रकाश राय ने आपत्ति की और जेब में रखे कट्टे से जिसमें छर्रा था, उससे आरोपी दामाद ने ससुर पर हमला कर दिय। ये घटना शाम-7 बजे के आसपास की बताई जा रही है है। सुपेला शंकरपारा भरत फैशन के सामने पांच रास्ता सुपेला में भैंस खटाल के पास आरोपी का ससुराल है।

स्पर्श अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने घायल ओमप्रकश का बयान लिया। उसने बताया कि, उसकी बड़ी बेटी पूजा का पति चन्द्रभूषण सिंह उसके साथ आये दिन शराब पीकर विवाद करता है। उसकी बेटी 2 दिन से अपने मायके आई हुई है। चन्दूभषण सिंह अपने एक दोस्त के साथ घर आकर अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था। जिसे ओमप्रकाश द्वारा समझाने पर रिवाल्वर जैसे वस्तु से चेहरे के पास फायर कर दिया और चन्द्रभूषण सिंह और उसका दोस्त मौके से फरार हो गया है। घायल ओमप्रकश के बयान पर सुपेला पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

सुपेला पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई। तलाश के दौरान आरोपी चन्द्रभूषण सिंह का दोस्त रोशन निषाद, उम्र 40 साल, निवासी सपुेला को घेराबंदी कर पकड़ा गया जो अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।वहीं इस मामले घायल ओमप्रकाश का दामाद चंद्रभूषण की गिरफ्तारी का जिक्र पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। इसका मतलब वो फरार है। आरोपी के खिलाफ धारा – 307, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।

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