घर में घुसकर महिला से गैंगरेप : दो दोषियों को 20 साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोरबा। लेमरू थाना क्षेत्र में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने हश्रुहन मंझवार और अजय सारथी को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला पिछले वर्ष जुलाई का बताया जा रहा है।

रात के वक्त घर पहुंचे थे आरोपी

अभियोजन के मुताबिक, घटना वाली रात महिला खाना खाने के बाद अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपी उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि दरवाजा नहीं खोलने पर दोनों ने उसे तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने महिला के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला ने अगले दिन अपने परिचितों और ग्रामीण प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी।

सरपंच और कोटवार के साथ थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

बताया गया कि पीड़िता ने सुबह अपने देवर-देवरानी के साथ सरपंच और कोटवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उनके साथ लेमरू थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों ने अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की थी।

फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे महत्वपूर्ण साक्ष्य

जांच के दौरान पुलिस ने मामले से संबंधित वस्तुओं को जब्त कर राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा। वहां जब्त साक्ष्यों का DNA परीक्षण कराया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और अन्य तथ्यों पर विचार किया गया।

दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा

सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने हश्रुहन मंझवार और अजय सारथी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले का न्यायिक स्तर पर निपटारा हुआ। पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य और फोरेंसिक जांच भी मामले की कार्रवाई का हिस्सा रहे।

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